33% से अधिक क्षति, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुआवजा पात्र

33% से अधिक क्षति, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुआवजा पात्र

33% से अधिक क्षति, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुआवजा पात्र

देहरादून, 11 जुलाई। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि विभाग के तहत 0.006है0 भूमि पर नुकसान की सूचना है, जिसमें बागेश्वर जनपद में भुकटाव के कारण यह क्षति दर्ज हुई है। इसी प्रकार, उद्यान विभाग में दर्ज आकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 4773है0 में क्षति का आंगकन किया गया है। दोनों ही विभागों में हुई क्षति 33 प्रतिशत से अधिक की श्रेणी में आती है, जिसके चलते यह नुकसान आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए अनुमन्य है। विभागीय अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा फसलों की क्षति का मूल्यांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र प्रभावित किसानों को मानकों के अनुसार राहत राशि वितरित की जाएगी।

 

प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने तथा भारत सरकार के मानक के अनुसार शीघ्र कागजी कार्यवाही कर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय टीमें जिलों में सक्रिय करने और किसानों से नियमित संपर्क बनाएं रखने के भी आदेश दिए गए हैं।

 

कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़ी है और जल्द से जल्द सरकार किसानों की फसल का मुआवजा भारत सरकार के मानकों के अनुसार दिया जाएगा।

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