उत्तराखंड अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि सभी क्लाउड किचन आपेटरों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत 15 सितम्बर तक पंजीकरण कराना होगाऐसा न करने वाले आपरेटरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।